उद्धव ठाकरे का गुट फिर पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय, अब राज्यपाल के उस निर्णय को चुनौती

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ठाकरे गुट ने सर्वोच्च न्यायालय में नई याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने राज्यपाल के निर्णय को चुनौती दी है। इसमें एकनाथ शिंदे को सरकार गठन के लिए बुलाए जाने के निर्णय पर आक्षेप व्यक्त किया गया है। इसके पहले भी कई याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, जिन पर एक साथ 11 जुलाई, 2022 को सुनवाई होनी है।

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राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 30 जून, 2022 को शिवसेना के असंतुष्ट गुट के नेता एकनाथ शिंदे को सरकार गठन का न्यौता दिया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना असंतुष्ट गुट ने युति करके सरकार बनाई। इस सरकार के गठन के पहले ही शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट सर्वोच्च न्यायालय में एक दूसरे को चुनौती दे चुका था। अब राज्यपाल के निर्णय को भी चुनौती दी गई है।

इस याचिका में उद्धव ठाकरे के गुट ने विधान सभा अध्यक्ष के चुनाव और बहुमत सिद्ध करने के प्रस्ताव को चुनौती दी है। इस गुट ने सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण प्रलंबित होने के कारण राज्यपाल के निर्णय की संवैधानिक मान्यता पर शंका व्यक्त की है।

शिवसेना नेता सुभाष देसाई की याचिका
उद्ध ठाकरे गुट की याचिका में असंतुष्ट गुट के 16 विधायकों को शामिल करते हुए बहुमत सिद्ध करने के प्रस्ताव को असंवैधानिक करार दिया है।

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