बाहुबली मुख्तार की पत्नी का होटल भी कुर्क, इस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

डीएम एमपी सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उसे कुर्क करने का आदेश दिया था। उसके बाद ही दुकानदारों को दुकानें खाली करने के लिए कह दिया गया था।

202

जिला प्रशासन ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के होटल गजल का निचला तल भी कुर्क कर लिया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई 22 दिसंबर की सुबह की गई। महुआबाग स्थित इस होटल की कीमत बाजार के हिसाब से 10 करोड़ आंकी गई है। कुर्की की कार्रवाई के लिए सुबह से ही पुलिस फोर्स जुटने लगी थी।

यह कार्रवाई एसडीएम सदर अनिरुद्ध प्रताप सिंह और सीओ सिटी ओजस्वी चावला की अगुवाई में की गई। हालांकि दो मंजिले इस बिल्डिंग के ऊपरी तल पर होटल था। उसे प्रशासन पिछले साल ही पहली नवम्बर को ढहा दिया था।

दुकादारों में मची अफरातफरी
कार्रवाई मास्टर प्लान में नक्शे की गड़बड़ी के कारण हुई थी। तब बिल्डिंग के निचले तल की कुल 17 दुकानें छोड़ दी गई थीं, लेकिन अब जब दुकानों के हिस्से की भी कुर्की की कार्रवाई शुरू हुई तो दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। अपनी दुकानें खाली करने की उन्हें हड़बड़ी थी।

कुछ दुकानदारों ने किया ऐसा अनुरोध
कुछ दुकानदारों ने सीओ सिटी से आग्रह किया कि उनसे दुकानें खाली न कराई जाएं और उनका किराया राजकीय खजाने में जमा करने का मौका दिया जाए, लेकिन सीओ सिटी ने यह कहते हुए साग्रह मना कर दिया कि वे कानूनन बाध्य हैं। दुकानदारों को इसके लिए डीएम कोर्ट से इजाजत लानी होगी। उसके बाद हर दुकानों में सील मुहर के साथ ताले जड़ दिए गए। वैसे, दुकानदारों को पहले ही इस बात का अंदेशा हो गया था। प्रशासन ने कई दिन पहले ही बिल्डिंग के शेष बचे निचले तल की नापी-जोखी करवाया था।

डीएम ने दिया था आदेश
डीएम एमपी सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उसे कुर्क करने का आदेश दिया था। उसके बाद ही दुकानदारों को दुकानें खाली करने के लिए कह दिया गया था। बावजूद ज्यादातर दुकानदारों ने दुकानें खाली नहीं की थीं। उनमें जेवर, कपड़े, बर्तन वगैरह की दुकानें शामिल हैं।

ये भी पढ़ेंः एक दिन पहले ही खत्म हुआ शीतकालीन सत्र! इन मुद्दों पर विपक्ष रहा आक्रामक

पहले की गई थी भूखंड की कुर्की
मालूम हो कि दो हफ्ते पहले ही मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का शहर के ही देवड़ी बल्लभदास मुहल्ला (लालद रवाजा) स्थित 1103 वर्ग मीटर के भूखंड कुर्क किया गया था। उसका बाजार मूल्य करीब नौ करोड़ 44 लाख रुपये आंका गया था। वह कार्रवाई भी गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम के आदेश पर हुई थी।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.