Uttar Pradesh: रेप के आरोप में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरफ्तार हुआ कांग्रेस सांसद, यहां जानें प्रकरण

राकेश राठौर पर एक महिला से बलात्कार का आरोप है और हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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Uttar Pradesh: कांग्रेस सांसद राकेश राठौर (Rakesh Rathore) को 30 जनवरी (गुरुवार) को बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तार (arrested in a rape case) कर लिया गया। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सीतापुर (Sitapur) से लोकसभा सांसद (Lok Sabha MP) राठौर को प्रेस वार्ता के बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया।

राठौर पर एक महिला से बलात्कार का आरोप है और हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोतवाली नगर पुलिस ने राठौर को उनके आवास से गिरफ्तार किया। उस समय वे मामले पर प्रेस को बयान दे रहे थे।

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वकीलों ने कोर्ट में क्या दलीलें दीं?
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी थी। जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल सदस्यीय पीठ ने सीतापुर के राठौर की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता ने 4 साल बाद यह केस दर्ज कराया है और उनके मुवक्किल को इस केस में झूठा फंसाया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि कांग्रेस सांसद राकेश राठौर एक ताकतवर नेता हैं, जिनके डर से उनके मुवक्किल ने देरी से केस दर्ज करवाया।

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सरेंडर के लिए मांगा था समय
राठौर के वकील ने कोर्ट से सरेंडर के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने सांसद को दो हफ्ते के अंदर सेशन कोर्ट में सरेंडर करने को कहा। राठौर ने इससे पहले सीतापुर के सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। पुलिस ने एक महिला की शिकायत के बाद 17 जनवरी को राठौर के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि राठौर शादी का झांसा देकर पिछले चार साल से उसका यौन शोषण कर रहा था।

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