जानिये, डोर-टु-डोर कैम्पेन के लिए कितने व्यक्तियों के साथ प्रचार की मिली अनुुमति, कितने लोगों के साथ कर सकते हैं सभा

उत्तर प्रदेशः 31 जनवरी तक रोड शो, पदयात्रा, साइकिल - मोटर साइकिल या कार रैली तथा जुलूस प्रतिबन्धित रहेंगे। प्रथम चरण में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची नाम वापसी के बाद 27 जनवरी को साफ हो जाएगी।

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निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों को डोर-टु-डोर कैम्पेन के तहत 10 व्यक्तियों के साथ प्रचार की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 500 व्यक्तियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने शनिवार को यह जानकारी दी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि 31 जनवरी तक रोड शो, पदयात्रा, साइकिल – मोटर साइकिल या कार रैली तथा जुलूस प्रतिबन्धित रहेंगे। प्रथम चरण में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची नाम वापसी के बाद 27 जनवरी को साफ हो जायेगी। इसके बाद 28 जनवरी से 08 फरवरी तक राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 500 व्यक्तियों को भौतिक रूप से मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है। द्वितीय चरण में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को 01 फरवरी से 12 फरवरी तक राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 500 व्यक्तियों के साथ भौतिक रूप से मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है।

डोर-टु-डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा डोर-टु-डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब डोर-टु-डोर कैम्पेन के तहत 05 व्यक्तियों के स्थान पर 10 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है। वीडियो वैन के साथ खुली जगह में कोविड मानकों का अनुसरण करते हुए, जगह की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 500 व्यक्ति अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। बशर्ते जन साधारण को और यातायात के आवागमन के सम्बन्ध में कोई असुविधा न हो।

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