Uttar Pradesh: योगी आदित्यनाथ सरकार(Yogi Adityanath government) ने छह महीने के लिए राज्यों में हड़ताल पर रोक लगा दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. देवेश कुमार चतुर्वेदी(Additional Chief Secretary Dr. Devesh Kumar Chaturvedi) द्वारा इस बारे में एक अधिसूचना जारी(Notification issued) की गई है।
अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित किसी भी मामलों जैसे सार्वजनिक सेवा, निगम और स्थानीय प्राधिकरण में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अधिसूचना में चेतावनी दी गई है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
मई 2023 मे कोरोना के कारण लिया गया था यह निर्णय
इससे पहले मई में, उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम ईएसएमए लागू करके छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह निर्णय कोरोना वायरस बीमारी (कोविड-19) महामारी के कारण लिया गया।
सरकार को कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार
ईएसएमए अधिनियम राज्य सरकार को उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है, जो हड़ताल पर हैं या आवश्यक सेवाओं पर काम करने से इनकार कर रहे हैं। ये सेवा सामान्य जीवन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह राज्य पुलिस को बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति देता है यदि वे इसके प्रावधान का उल्लंघन करते पाए जाते हैं। अधिनियम में अनिवार्य कारावास का प्रावधान है, जो एक वर्ष तक हो सकता है, या ₹1,000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी को कोविड-19 के 23 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे उपचाराधीन सक्रिय कोविड मामलों की संख्या 196 हो गई।
एसोसिएशन के महासचिव डॉ. अभिषेक शुक्ला ने कहा, “पिछले 24 घंटों में परीक्षण सकारात्मकता दर (टीपीआर) 0.012% थी, जिसमें कुल 1,88,560 नमूनों का परीक्षण किया गया। 24 घंटों में और उनमें से 23 कोविड पॉजिटिव पाए गए।” ।
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