Uttarakhand UCC: सरकारी कर्मचारियों के लिए यह प्रावधान अनिवार्य, जानने के लिए पढ़ें

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 26 मार्च, 2010 के बाद संपन्न विवाहों को अब आधिकारिक रूप से यूसीसी ढांचे के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए।

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Uttarakhand UCC: उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने अपने कर्मचारियों के लिए हाल ही में लागू समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) (यूसीसी) के तहत अपने विवाह को पंजीकृत (Marriage Registration) कराना अनिवार्य कर दिया है। जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को जारी निर्देश में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नए नियम के अनुपालन के महत्व पर जोर दिया।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 26 मार्च, 2010 के बाद संपन्न विवाहों को अब आधिकारिक रूप से यूसीसी ढांचे के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, यूसीसी कार्यान्वयन के लिए नियुक्त जिला नोडल अधिकारी अपने-अपने जिलों में सभी विवाहित कर्मचारियों के पंजीकरण की देखरेख करेंगे।

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तकनीकी सहायता प्रदान करने का निर्देश
रतूड़ी ने कहा कि समय पर पूरा करने के लिए, प्रत्येक जिले को साप्ताहिक आधार पर गृह सचिव को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सभी सरकारी विभागों को अपने कर्मचारियों के बीच विवाह पंजीकरण की सुविधा के लिए जिम्मेदार एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। इस पहल के सुचारू क्रियान्वयन का समर्थन करने के लिए, उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के निदेशक को यूसीसी पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण के लिए जिलों और विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

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उत्तराखंड में UCC
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन समान व्यक्तिगत कानूनों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और सरकार अपने कर्मचारियों के बीच अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है।

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