Uttarakhand UCC: आज से उत्तराखंड में लागू होगी समान नागरिक संहिता, सभी तैयारियां पूरी

राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार, सरकार ने कानून को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें कानून के क्रियान्वयन के लिए नियमों को मंजूरी मिलना और संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

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Uttarakhand UCC: उत्तराखंड (Uttarakhand) 27 जनवरी (सोमवार) से समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करेगा, जिससे वह स्वतंत्र भारत (Independent India) में ऐसा कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।

राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार, सरकार ने कानून को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें कानून के क्रियान्वयन के लिए नियमों को मंजूरी मिलना और संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण देना शामिल है। कानून के पीछे तर्क यह दिया गया है कि इससे ‘समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और जिम्मेदारियां सुनिश्चित होंगी।’

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CM धामी का बयान
पीटीआई ने CM धामी के हवाले से एक बयान में कहा, “समान नागरिक संहिता प्रधानमंत्री द्वारा देश को एक विकसित, संगठित, सामंजस्यपूर्ण और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान ‘यज्ञ’ में हमारे राज्य द्वारा की गई एक आहुति मात्र है।” भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। इन चुनावों में पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई, जो 2000 में राज्य के गठन के बाद से किसी अन्य पार्टी द्वारा कभी नहीं किया गया। मुख्यमंत्री धामी के अनुसार, यह ऐतिहासिक जनादेश समान नागरिक संहिता पारित करने के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता के कारण था।

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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का सफर
उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में मार्च 2022 में समान नागरिक संहिता पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 27 मई, 2022 को सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पैनल का गठन किया गया था। देसाई समिति ने राज्य की आबादी के विभिन्न वर्गों के साथ डेढ़ साल की बातचीत के बाद चार खंडों में एक व्यापक मसौदा प्रस्तुत किया। इसे 2 फरवरी, 2024 को राज्य को भेजा गया और कुछ ही दिनों बाद उत्तराखंड विधानसभा ने यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रारंभिक प्रस्ताव के लगभग दो साल बाद मार्च 2024 में इसे अपनी मंजूरी दे दी।

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समिति का गठन अधिनियम के क्रियान्वयन
इसके बाद पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में एक और विशेषज्ञ समिति काम कर रही थी। इस समिति का गठन अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए नियम और कानून बनाने के लिए किया गया था। सिन्हा समिति ने पिछले साल के अंत में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में इसे मंजूरी दी और मुख्यमंत्री को इसके क्रियान्वयन की तारीख तय करने के लिए अधिकृत किया। धामी ने 27 जनवरी, 2025 को देश के 76वें गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद की तारीख तय की।

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उत्तराखंड समान नागरिक संहिता में क्या है?
उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता अधिनियम विवाह और तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और संबंधित मामलों से संबंधित कानूनों को नियंत्रित और विनियमित करेगा। यह पुरुषों और महिलाओं के लिए समान विवाह योग्य आयु, तलाक के आधार और सभी धर्मों में प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, और बहुविवाह और ‘हलाला’ पर प्रतिबंध लगाता है। दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल, जो यूसीसी का मसौदा तैयार करने वाले पैनल का हिस्सा थीं और इसके कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने वालों में से थीं, ने पीटीआई को बताया कि विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के मामलों में लैंगिक समानता लाने, सभी बच्चों को वैध मानने, जिसमें शून्य या शून्यकरणीय विवाह से पैदा हुए बच्चे भी शामिल हैं, वसीयत तैयार करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और लिव-इन रिलेशनशिप को विनियमित करने के उद्देश्य से प्रावधान यूसीसी में सबसे उत्कृष्ट हैं।

उन्होंने सभी धर्मों में लैंगिक समानता को यूसीसी की भावना बताया। दुग्गल के अनुसार, यूसीसी सभी विवाहों और लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने लोगों को अपनी शादी ऑनलाइन पंजीकृत करने में मदद करने के लिए सुविधाएं बनाई हैं ताकि उन्हें इसके लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा, “यूसीसी की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह सभी बच्चों को वैध मानता है। हमने वास्तव में बच्चों के संदर्भ में नाजायज शब्द को पूरी तरह से हटा दिया है। ” यूसीसी रक्षा कर्मियों के लिए “विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत” नामक एक विशेष प्रावधान भी करता है जिसे लिखित रूप में या मौखिक रूप से बनाया जा सकता है। कोई भी सैनिक या वायु सेना कर्मी जो किसी अभियान या वास्तविक युद्ध में शामिल है या समुद्र में नाविक है, वह विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत बना सकता है जिसके लिए नियमों को लचीला रखा गया है।.

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