Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची DMK, यहां जानें क्यों 

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह अधिनियम तमिलनाडु के लगभग 50 लाख मुसलमानों और देश के अन्य हिस्सों के 20 करोड़ मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

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Waqf Amendment Bill: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री (Tamil Nadu Chief Minister) एमके स्टालिन (MK Stalin) की पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (Dravida Munnetra Kazhagam) (डीएमके) ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 Waqf (Amendment) Act 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में रिट याचिका दायर की है। यह याचिका डीएमके के उप महासचिव ए राजा ने दायर की है, जो लोकसभा सांसद और वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के पूर्व सदस्य भी हैं।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह अधिनियम तमिलनाडु के लगभग 50 लाख मुसलमानों और देश के अन्य हिस्सों के 20 करोड़ मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
सुप्रीम कोर्ट का रुख 
इस अधिनियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएँ दायर की गई हैं, जिन्हें 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने 4 अप्रैल को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
4 अप्रैल को AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (SC) का दरवाजा खटखटाया। AAP विधायक खान का तर्क है कि यह विधेयक मुसलमानों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता को कम करता है, मनमाने ढंग से कार्यकारी हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है, और अपने धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों का प्रबंधन करने के अल्पसंख्यक अधिकारों को कमजोर करता है।
वक्फ विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली
शनिवार (5 मार्च) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे इस सप्ताह की शुरुआत में संसद ने पारित किया था। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा, “संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 5 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, और इसे आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025।” विधेयक को राज्य सभा में पारित कर दिया गया, जिसमें 128 सदस्यों ने इसके पक्ष में तथा 95 ने इसके विरोध में मतदान किया। इसे गुरुवार को सुबह लोकसभा में पारित कर दिया गया, जिसमें 288 सदस्यों ने इसके समर्थन में तथा 232 ने इसके विरोध में मतदान किया।
यह वीडियो भी देखें- 
https://youtu.be/U1UCCvM-T5Y?si=IyuG1SkcRU0dblEA
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