Waqf Amendment Bill: राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, जानें क्या कहा

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि इस बिल का मूल उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में सुधार और उचित प्रबंधन लाना है।

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Waqf Amendment Bill: राज्यसभा (Rajya Sabha) के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा (JP Nadda) ने (संशोधन) विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि यह देश के हित में है। उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ विधेयक (Waqf Bill) को “धकेलने” की कोशिश कर रहा है।

सदन में बोलते हुए नड्डा ने कहा, “मैं विधेयक के समर्थन में खड़ा हूं और मुझे उम्मीद है कि सदन भी इसका समर्थन करेगा। मुझे उम्मीद है कि उम्मीद (एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तीकरण, दक्षता और विकास) का समर्थन होगा।”

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वक्फ बिल का मूल उद्देश्य क्या है?
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि इस बिल का मूल उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में सुधार और उचित प्रबंधन लाना है। नड्डा ने कहा, “इस बिल का मूल मंत्र पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। क्योंकि 2013-25 के बीच यह कानून गलत दिशा में था, इसने मुस्लिम भाइयों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। भू-माफियाओं ने इससे बहुत पैसा कमाया है।” उन्होंने कहा, “इस पर बहुत चर्चा हुई है। हमें सुनने में आया है कि कुछ लोग इस बिल के माध्यम से पीएम मोदी द्वारा सामने रखे गए विजन को ‘ध्वस्त’ करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं इस नैरेटिव का विरोध करता हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार लोकतांत्रिक सुधारों के साथ आगे बढ़ रही है।”

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सनसनी फैलाने की कोशिश…
उन्होंने कहा, “अदालतों में कहा जाता है, ‘जब आपके पास तर्क होते हैं, तो आप संतुष्ट होते हैं और उसी के अनुसार बोलते हैं, और जब आपके पास तर्क नहीं होते, तो आप अपनी आवाज उठाते हैं और सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं।’ मैंने देखा कि बहस पटरी से उतर गई और भटक गई। मैंने कल लोकसभा में भी यही देखा…”

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किस तरह की जमीन वक्फ नहीं ले सकता?
राज्यसभा में बहस के दौरान, भाजपा प्रमुख ने मौजूदा वक्फ कानून की आलोचना की, जिसमें नागरिकों को वक्फ बोर्ड के फैसलों को अदालत में चुनौती देने से रोका गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि किसी व्यक्ति की संपत्ति का उल्लंघन करना उसके जीवन के अधिकार पर हमला करने के बराबर है। नड्डा ने आगे कहा कि नए कानून के तहत, वक्फ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), ऐतिहासिक या धार्मिक स्मारकों या आदिवासी भूमि के तहत संपत्तियों पर कब्जा नहीं कर सकता है।

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