Waqf Amendment Bill: संसद में हंगामेदार सत्र होने की संभावना, यहां जानें क्यों

प्रश्नकाल के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार और पारित होने के लिए चर्चा की जाएगी और उसके बाद 8 घंटे की चर्चा होगी। 

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Waqf Amendment Bill: 02 अप्रैल (बुधवार) को संसद (Parliament) में हंगामेदार सत्र होने की संभावना है, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill) पर विचार और पारित होने के लिए चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) (भाजपा) और कांग्रेस दोनों ने अपने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है।

प्रश्नकाल के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार और पारित होने के लिए चर्चा की जाएगी और उसके बाद 8 घंटे की चर्चा होगी।

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एनडीए, इंडी ब्लॉक पार्टियों में आम सहमति के कोई संकेत नहीं
सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी इंडी ब्लॉक दोनों में पार्टियों में द्विदलीय आम सहमति बनने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, इसलिए अंतिम परिणाम सदन में बहुमत के आधार पर तय हो सकते हैं।

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पार्टियों ने सभी सांसदों को उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया
भाजपा और कांग्रेस की तर्ज पर, उनके सहयोगी दलों ने भी अपने सभी सांसदों को 2 और 3 अप्रैल को संसद में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। विपक्ष वक्फ विधेयक की आलोचना में मुखर रहा है, समाजवादी पार्टी (सपा) के मुख्य सचेतक धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में अपने सभी सांसदों को 2 अप्रैल को सदन में उपस्थित रहने और वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए 3-लाइन व्हिप जारी किया है।

दूसरी ओर, मंगलवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक पर रणनीति पर चर्चा करने के लिए इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने भी संसद में बैठक की। इस विधेयक को पहले पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद आगे के विचार के लिए जगदंबिका पाल के नेतृत्व में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था।

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वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में सब कुछ जानें
इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। संशोधन विधेयक का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है और साथ ही पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और अधिनियम का नाम बदलने, वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करने, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करने और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्डों की दक्षता को बढ़ाना है। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है।

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