Waqf Amendment Bill: वक्फ बिल पर क्या बोले योगी आदित्यनाथ, यहां जानें

मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड के इस कथित दावे की आलोचना की कि सदियों पुराना धार्मिक आयोजन महाकुंभ वक्फ की संपत्ति पर आयोजित किया गया था।

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Waqf Amendment Bill: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बुधवार को लोकसभा (Lok Sabha) में पारित होने के एक दिन बाद वक्फ विधेयक (Waqf Bill) की सराहना की। प्रयागराज (Prayagraj) में एक सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने वक्फ बोर्ड द्वारा महाकुंभ 2025 (Mahakumbh 2025) के लिए निर्धारित भूमि पर किए गए विवादास्पद दावों की ओर भी इशारा किया।

मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड के इस कथित दावे की आलोचना की कि सदियों पुराना धार्मिक आयोजन महाकुंभ वक्फ की संपत्ति पर आयोजित किया गया था। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि ऐसे दावे अस्वीकार्य हैं, खासकर जब वे गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व वाली सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं।

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मुख्यमंत्री योगी ने कहा, “कुछ लोग नहीं चाहते थे कि प्रयागराज जैसी पौराणिक जगह को अपनी पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए उनका वोट बैंक महत्वपूर्ण था… वक्फ के नाम पर उन्होंने प्रयागराज और अन्य शहरों में भी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। जब हम महाकुंभ का आयोजन कर रहे थे, तो वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से बयान दे रहा था कि प्रयागराज में कुंभ की जमीन भी वक्फ की जमीन है। क्या यह वक्फ बोर्ड है या ‘भू-माफिया’ बोर्ड है?”

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योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड पर “नियंत्रण” लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी धन्यवाद दिया और कहा कि यह विधेयक राज्यसभा में भी पारित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, “हमने उत्तर प्रदेश से माफिया का सफाया कर दिया है… हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आभारी हैं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण लगाया और लोकसभा में इस महत्वपूर्ण अधिनियम को पारित करके कल्याणकारी कार्य किया। आज इसे राज्यसभा में भी पारित किया जाएगा।”

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रिजिजू ने वक्फ विधेयक राज्यसभा में पेश किया
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक पर राज्यसभा में विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को लोकसभा में बहुमत से पारित किए जाने के एक दिन बाद राज्यसभा में पेश किया गया। निचले सदन में 12 घंटे तक बहस हुई, जिसके बाद विधेयक को 288 मतों के साथ पारित कर दिया गया, जबकि 232 मतों के साथ यह विधेयक पारित हो गया।

इस विधेयक का उद्देश्य 1995 के अधिनियम में संशोधन करना और भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना है।

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