पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुख्यमंत्री पद छिन सकता है। कोरोना दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए 31 सीटों पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव टाल दिया है। जबकि, नियमों के अनुसार मुख्यमंत्री को अपना पदभार ग्रहण करने के छह महीने में विधान सभा में चुनकर आना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता तो ममता बनर्जी को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है।
ममता बनर्जी को पद संभाले चार महीने हो चुके हैं। अगले दो महीने में ममता बनर्जी को विधान सभा की सदस्यता हासिल करनी होगी। इसके कारण राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है। इसी का भान चुनाव आयोग को भी है। इसलिए चुनाव आयोग ने विधान सभा क्षेत्र 159 भवानीपुर में उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री के लिए राहत की झप्पी से कम नहीं है।
आ गई उपचुनाव की समयसारिणी
भवानीपुर ममता बनर्जी की परंपरागत सीट है। वहां 30 सितंबर को चुनाव होना है। चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में 30 सितंबर को चुनाव और 3 अक्टूबर को मतगणना होगी। इस सीट से विजय ही ममता बनर्जी के पास मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की सुनिश्चितता होगी।