West Bengal: प्रवर्तन निदेशालय (West Bengal) ने 07 फरवरी (शुक्रवार) को कहा कि उसने पश्चिम बंगाल में कथित सीमा पार मवेशी तस्करी रैकेट (cattle smuggling racket) में चल रही धन शोधन जांच (money laundering investigation) के तहत टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल (Anubrata Mandal) की लगभग 26 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि कुर्क (Rs 26 crore seized) की है।
मंडल को नवंबर 2022 में संघीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया था और पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मंडल के खिलाफ 25.86 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि की अनंतिम कुर्की का आदेश जारी किया गया है। ईडी ने एक बयान में कहा कि ये धनराशि 36 बैंक खातों में रखी गई है।
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स्थानीय प्रशासन पर भी नियंत्रण
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता से प्रतिक्रिया के लिए तुरंत संपर्क नहीं किया जा सका। “पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी गठजोड़ को संरक्षण प्रदान करने के लिए अनुब्रत मंडल को 48.06 करोड़ रुपये की अपराध आय प्राप्त हुई थी। एजेंसी ने कहा, “वह अपराध के समय टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष थे और बीरभूम और पश्चिम बंगाल के आस-पास के जिलों के स्थानीय प्रशासन पर उनका बहुत अधिक नियंत्रण था।”
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मवेशी तस्करी रैकेट
आरोप है कि अपने अंगरक्षक सहगल हुसैन के माध्यम से मंडल मामले के “सरगना” मोहम्मद इनामुल हक के साथ “लगातार संपर्क” में था। ईडी ने कहा कि मंडल ने हक से “प्राप्त” नकदी को अपने परिवार के सदस्यों, संबंधित संस्थाओं, ‘बेनामीदारों’ (जिनके नाम पर बेनामी संपत्ति है) और बीरभूम के स्थानीय व्यापारियों के विभिन्न बैंक खातों में जमा करके “संरक्षण प्रदान करने” के लिए लूटा। उन्होंने इसे बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वापस कर दिया। अब तक, एजेंसी ने इस मामले में चार आरोपपत्र दायर किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पूर्व बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार, हक और अन्य के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मवेशी तस्करी रैकेट चलाने के लिए दर्ज की गई प्राथमिकी से उपजी है।
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