West Bengal के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता पुलिस के दो शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट तलब की है। यह कदम उन्होंने संविधान की धारा 167 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए उठाया है।
राज्यपाल ने 8 जुलाई की शाम को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी। उन्होंने कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और डीसी सेंट्रल इंदिरा मुखोपाध्याय के खिलाफ राजभवन की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री से पूछा है कि क्या उन्होंने इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। राज्यपाल ने इन दोनों अधिकारियों पर संविधान की ओर से रोक के बावजूद अपने खिलाफ जांच के लिए संवैधानिक सीमा को पार करने का आरोप लगाया है। दोनों के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलग से अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है।
महिला के खिलाफ हिंसा पर भी मांगी रिपोर्ट
इसके अलावा, राज्यपाल ने एक अन्य मामले में भी रिपोर्ट मांगी है, जिसमें एक महिला को सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र कर मारपीट की गई थी। इसके अलावा चोपड़ा में एक जोड़े को पंचायत के दौरान पीटा गया था। इन घटनाओं में पुलिस की निष्क्रियता को देखते हुए, राज्यपाल ने इन मामलों की सीबीआई जांच की सिफारिश की है।
कार्रवाई करने का अधिकार ममता सरकार के पास
राजभवन की यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इन दो अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की खबर के बाद आई है। हालांकि, इन अधिकारियों के खिलाफ किसी भी कदम को अंतिम रूप देने का अधिकार राज्य के गृह मंत्री, यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास है। इसीलिए, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है।