जम्मू कश्मीर राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने गुरुवार को जमात-ए-इस्लामी के अमीर (अध्यक्ष) और प्रतिबंधित संघ के छह अन्य सदस्यों से आठ घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की।
एसआईए ने एक बयान में कहा कि आज प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी से जुड़े छह से अधिक लोगों को तलब किया था और विभिन्न गैर-कानूनी गतिविधियों के संबंध में आठ घंटे से अधिक समय तक उनसे पूछताछ की गई।
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इस विषय में हुई पूछताछ
एसआईए के मुताबिक जमात-ए-इस्लामी के विदेशी फंडिंग और विदेशी संचालन के अलावा उनसे जम्मू-कश्मीर में और बाहर जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियों के बारे में पूछताछ की गई। साथ ही जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के संदर्भ में वर्ष 2019 मेें जम्मू कश्मीर पुलिस ने बटमालू पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया था। एसआईए ने इस मामले की जांच के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के नेताओं को पूछताछ के लिए आज तलब किया था।
इनसे हुई पूछताछ
एसआईए ने अब्दुल हामिद गनी (आखिरी सेवारत अमीर जमात) पुत्र मोहम्मद यासीन निवासी नदिगाम शोपियां वर्तमान में वजाबाग हैदरपोरा श्रीनगर, अब्दुल सलाम दग्गा (अमीर तहसील उत्तर एसजीआर) पुत्र गुलाम मोहम्मद दग्गा निवासी बागी इस्लाम लाल नगर चनापोरा, पीर अब्दुल रशीद (रुकन-ए-जमात) पुत्र पीर गुलाम अहमद चालान कुलगाम, मुजफ्फर जान (जेईआई सदस्य) पुत्र हबीबुल्ला रंगरेज बोहरीकदल श्रीनगर वर्तमान में नौगाम वानबल श्रीनगर, तारिक अहमद हारून पुत्र हबीबुल्लाह निवरसी नादयार रैनावारी श्रीनगर और मोहम्मद यूसुफ शेख (रुक्न-ए-जमात) पुत्र गुल मोहम्मद निवासी हरवान सैदपोरा श्रीनगर से पूछताछ की। इनके अलावा कुछ अन्य सहयोगियों को भी एसआईए ने तलब किया था।