जम्मू-कश्मीर पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईयू) ने 24 फरवरी को आतंकवादी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल तीन व्यक्तियों की अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया।
अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों पर 2 अगस्त 2022 को गूल पुलिस चौकी पर कथित तौर पर ग्रेनेड फेंकने का मामला दर्ज किया गया था।
अचल संपत्तियों में अब्दुल मजीद लोन का एक मंजिला घर, मोहम्मद फारूक का घर और शाहदीन पडयार की केमिस्ट की दुकान शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि डीजीपी दिलबाग सिंह के आदेश पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 और पीडीपीपी अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये संपत्तियां कुर्क की गईं है।
नोटिस के अनुसार इन संपत्तियों के मालिकों को जम्मू और कश्मीर पुलिस या निर्दिष्ट प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी तरह से स्थानांतरण, पट्टे पर देने, निपटाने या सौदा करने से रोक दिया गया है।
Join Our WhatsApp Community