कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकार अब 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह सहायता राशि देगी। शासन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। जिसमें कोरोना से मरनेवाले व्यक्ति के करीबी परिजनों को 50 हजार अनुग्रह सहायता राशि दी जाएगी।
अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने के लिए सरकार ने mahacovid19relief.in वेबसाइट बनाई है, जिसमें परिजनों को लॉगिन करना होगा। एक लिंक https://epassmsdma.mahait.org/login.htm भी है। पालघर जिले में कोविड-19 से मरने वालों के करीबी परिजन उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन भरते समय आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।
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जमा करने होंगे ये दस्तावेज
निवासी उपजिलाधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण पालघर डॉ. किरण महाजन ने जन सामान्य से अपील की है कि कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों की ओर से 50 हजार रुपये प्रति व्यक्ति अनुग्रह सहायता लेने के लिए परिजनों को दस्तावेज जमा कराने होंगे। इसमें आरटी पीसीआर/एंटीजन रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट रिपोर्ट, जिससे कोरोना का पता चलता हो, मृत्यु प्रमाण पत्र (जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत) की फोटो कॉपी, मृतक व आवेदक दोनों का आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट (आवेदक का नंबर), आवेदक के कैंसल चेक की प्रति आदि महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे।