आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को मारपीट के मामले में दोषी करार दिया गया है। इस मामले में कोर्ट ने सोमनाथ को दो वर्ष की सजा भी सुनाई है। लेकिन उन्हें फिलहाल कैद में नहीं लिया जा सकता है।
सोमनाथ भारती पर दिल्ली के एम्स अस्पताल के सुरक्षा कर्मचारी से मारपीट करने का मामला दर्ज था। जिसपर स्थानीय न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। इसमें न्यायालय ने विधायक को दोषी करार दिया है और दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जिस पर सोमनाथ भारती की ओर से उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए प्रोबेशन पर छोड़े जाने की याचिका की गई। इसे न्यायालय ने मान्य कर लिया। इस मामले के अन्य चार आरोपियों को पहले ही 10 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल चुकी है।
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ये आरोप पाए गए सही…
- जानबूझकर चोट पहुंचाने
- सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने
- सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने
ये है मामला
सोमनाथ भारती पर मारपीट और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का यह मामला 10 सितंबर, 2016 को दर्ज कराया गया था। यह शिकायत एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने दर्ज कराई थी। इसमें सोमनाथ भारती, जगत सैनी, दिलीप झा, राकेश पांडेय, संदीप और 300 अन्य लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था।
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आरोप था कि इन लोगों ने एम्स अस्पताल की सुरक्षा दीवार को जेसीबी की सहायता से 9 सितंबर, 2016 को सबेरे 9.45 बजे गिरा दी थी। इस तोड़क गतिविधि के बीच एम्स की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा रक्षकों से मारपीट भी की गई थी। इस मामले में सुरक्षा अधिकारी ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था। जो आईपीसी के सेक्शन 147, 149, 323, 353 और सेक्शन 3 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।
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