इलाहाबाद हाईकोर्ट में काशी विश्वेश्वरनाथ मंदिर-मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं की 29 मार्च से लगातार सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने मंदिर परिसर का सर्वे कराने के वाराणसी अदालत के आदेश पर रोक लगा रखी है।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की तरफ से दाखिल याचिका व अन्य याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया कर रहे हैं। विश्वेश्वरनाथ मंदिर की तरफ से वकील विजय शंकर रस्तोगी ने अतिरिक्त लिखित बहस दाखिल की और कहा कि याची ने सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11डी के तहत वाद की पोषणीयता पर आपत्ति अर्जी दाखिल की थी। किन्तु उस पर बल न देकर जवाबी हलफनामा दाखिल किया है।
सतयुग से काशी विश्वनाथ विद्यमान
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर वाद के बिंदु तय किए हैं। एक पक्ष का कहना है कि संपत्ति लार्ड विश्वेश्वर मंदिर की है। जो सतयुग से विद्यमान है। ग्राउंड फ्लोर पर मंदिर है। पूजा अर्चना जारी है। स्वयं भू लार्ड विश्वेश्वर स्वयं विराजमान हैं। जो कि 15वीं सदी के मंदिर का हिस्सा है। जमीन की प्रकृति धार्मिक है। 15अगस्त 47 को पूजा होती थी जो अभी भी जारी है। इसलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस पर लागू नहीं होगा। समय की कमी के कारण बहस पूरी नहीं हो सकी। 29 मार्च को भी बहस जारी रहेगी।