उत्तर प्रदेश स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रलंबित कर भुगतान को लेकर बड़ी खबर है। इस मामले में अलीगढ़ महानगर पालिका ने यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है। मनपा ने कर भुगतान करने को कहा है अन्यथा बैंक से ऑटेमेटिक रूप से प्रलंबित कर की राशि को ट्रांसफर कर लिया जाएगा।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के संपत्ति कर भुगतान को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय में पहुंचे विवाद में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में अलीगढ़ महानगर पालिका (एएमसी) ने एएमयू का बैंक आकाउंट फ्रीज कर दिया है। एएमसी ने एक सप्ताह का समय दिया है भुगतान करने के लिए अन्यथा संपत्ति कर की बकाया राशि अपने आप ही अकाउंट से काट ली जाएगी।
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Aligarh Municipal Corporation has seized bank account of Aligarh Muslim University over property tax dues of around Rs 14 crores
"If within a week dues are not paid then money from AMU's account will be transferred to Municipal Corporation," says Chief Taxation Officer, Aligarh pic.twitter.com/fkexnja6sY
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 4, 2021
मसला ये है कि…
एएमयू के संपत्ति कर का 14.98 करोड़ रुपए बकाया है। इसके भुगतान के विषय में एएमयू ने कोविड-19 का कारण बताते हुए प्रलंबित रखा है। जिस पर एएमसी ने मानव संसाधन मंत्रालय को पत्र लिखकर दावा किया था कि एएमयू भ्रामक तथ्य देकर भुगतान में जान बूझकर विलंब कर रहा है। अपने पत्र में एएमसी ने लिखा है कि संपत्ति कर भुगतान में देरी के कारण एएमसी को आर्थिक तंगियों का सामना कर पड़ा रहा है।
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इस मामले में मानव संसाधन मंत्रालय के अवर सचिव को पत्र लिखकर सूचित किया गया है कि एएमयू के बकाए संपत्ति कर की राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। एएमसी द्वारा 3 दिसंबर 2020 को एएमयू को नोटिस ऑफ डिमांड जारी किया गया था।
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