New Delhi: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय(Union Ministry of Civil Aviation) ने कोहरे और अन्य परिचालन संबंधी मुद्दों(Fog and other operational issues) के कारण उड़ानें रद्द होने और देरी को लेकर एयरलाइंस और ऑपरेटरों(Airlines and operators) से यात्रियों के साथ न्याय करने को कहा है। 3 जनवरी को यह सलाह विमानन मंत्रालय(Aviation ministry) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सभी एयरलाइंस और ऑपरेटरों को अचानक उड़ान रद्द होने और अधिक देरी की स्थिति में दी है। ऐसे में रद्दीकरण के मामले में एयरलाइंस या तो वैकल्पिक उड़ान प्रदान करेगी या हवाई टिकटों की पूरी वापसी के अलावा मुआवजा भी प्रदान करेगी।
सीएआर को सख्ती से पालन करने का निर्देश
ऑपरेटर प्रतिनिधियों(operator representatives) और वरिष्ठ अधिकारियों और एयरलाइंस के साथ एक बैठक में विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया(Aviation Minister Jyotiraditya Scindia) ने खुद ऑपरेटरों से उड़ान रद्द करने या देरी और रिफंड नीतियों के मामले में नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) का सख्ती से पालन करने के लिए कह चुके हैं। इसके बाद दिसंबर में सरकार ने उड़ान रद्द होने और देरी के कारण हवाई यात्रियों को मुआवजे के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
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मुआवजा देने का आदेश
रद्दीकरण के मामले में एयरलाइंस या तो वैकल्पिक उड़ान प्रदान करेगी या हवाई टिकटों की पूरी वापसी के अलावा मुआवजा भी प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त एयरलाइन उन यात्रियों को भोजन और जलपान प्रदान करेगी, जो वैकल्पिक उड़ान की प्रतीक्षा करते समय पहले ही हवाई अड्डे पर अपनी मूल उड़ान के लिए रिपोर्ट कर चुके हैं। उड़ान में देरी के मामले में एयरलाइन को उड़ान की कुल देरी के आधार पर यात्री को भोजन और जलपान, एक वैकल्पिक उड़ान या टिकट का पूरा रिफंड या होटल आवास (स्थानांतरण सहित) प्रदान करना आवश्यक है।