दिवाली में अब चंद दिन ही बचे हैं। इस बीच देश के कई राज्यों ने पटाखे फोड़ने के लिए नियम निर्धारित कर दिये हैं। इसका कारण यह है कि दिवाली के अवसर पर लोग खूब पटाखे फोड़ते हैं। इस कारण वायु प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी कारण इस मामले में सख्त संदेश दिया है। उस आदेश पर अमल करते हुए कई राज्यों की सरकारों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
दिल्ली
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 1 जनवरी 2023 तक देश की राजधानी में हर तरह के पटाखों के फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च नयायालय ने 13 अक्टूबर को सरकार की सख्ती के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। फिलहाल दिल्ली में इस नियम का उल्लंघन करने वालों को छह महीने जेल और 200 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही भंडारण और बिक्री पर 5 हजार तक जुर्माना और तीन वर्ष की जेल हो सकती है। यहां पिछले दो वर्ष से इस तरह का प्रतबिंध लागू है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं है, लेकिन नियम काफी सख्त हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण और स्वास्थ्य कारणों से पटाखों की दुकानें आबादी वाले क्षेत्रों से दूर लगाने की सलाह दी है। इसके साथ ही पटाखों के भंडारण और बिक्री वाले स्थानों पर दमकल विभाग को मुस्तैद रहने के आदेश दिए हैं।
पंजाब
पंजाब में पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया है। लोग दिवाली की रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं। नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी सरकार ने जारी की है।
हरियाणा
हरियाणा में ग्रीन पटाखों के आलावा किसी भी तरह के पटाखों के निर्माण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों के पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पश्मिल बंगाल
बंगाल में 24 अक्टूबर को काली पूजा के दौरान केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
तमिलनाडु
तमिलनाडु में पिछले चार वर्षों से पटाखे फोड़ने पर सख्ती है। यहां एक घंटे के लिए पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित किया गया है। दिवाली के दिन यानी 24 अक्टूबर को सुबह 6 से 7 और शाम 7 से 8 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे। स्कूलों, अस्पतालो और न्यायालयों के पास पटाखे नहीं फोड़ने की सलाह दी गई है। नियमों के उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।