महाराष्ट्र में 1 अप्रैल, रात 12 बजे के बाद कोरोना के सभी प्रतिबंध हटाने का आदेश राज्य सरकार ने जारी किया है। इस आदेश में पुलिस को बिना मास्क घूमने वाले नागरिकों से जुर्माना न वसूलने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अगर किसी क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी तो स्थानीय स्तर पर कोरोना प्रतिबंध के बारे में निर्णय करने की छूट भी दी गई है। राज्य में कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों को मास्क का उपयोग करना, सामाजिक दूरी बनाए रखना एच्छिक रखा गया है।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोरोना के सभी प्रतिबंध हटाने का निर्णय मंत्री समूह की बैठक में 31 मार्च को किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 1 अप्रैल को कोरोना कालखंड के 736 दिन बाद कोरोना प्रतिबंध खत्म करने का आदेश जारी किया है।
ठाकरे सरकार ने अपने आदेश में क्या कहाः
राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि पिछले दो महीने से राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत कम हो गई है लेकिन भविष्य में फिर से इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए सभी को सावधान रहना आवश्यक है। इसी वजह लोगों को मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी का पालन तथा सेनिटाइजर का प्रयोग करते रहना चाहिए। यह राज्य के नागरिकों के लिए अनिवार्य नहीं वरन ऐच्छिक रखा गया है।
स्थानीय अधिकारियों को ये अधिकार
राज्य सरकार के आदेश में सभी जिलाधिकारी तथा आयुक्तों को उनके क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों को ढ़ूंढने, उनका उचित इलाज करने, कोरोना संक्रमण रोकने पर विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया गया है। किसी भी क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों को संख्या बढ़ती है तो वहां किस तरह का प्रतिबंध लगाना है, यह अधिकार संबंधित अधिकारी को दिया गया है।