भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली उच्च न्यायालय से 14 सितंबर को झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें 6 सप्ताह में अपना सरकारी आवास खाली करने को कहा है।
जनवरी 2016 में डॉ. स्वामी को यह सरकारी आवास आवंटित हुआ था। अप्रैल 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले स्वामी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर आवास फिर से आवंटित करने की मांग की थी।
केंद्र सरकार ने किया था आवास आवंटन का विरोध
उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी की आवास फिर से आवंटित किए जाने की मांग का विरोध किया था। सरकार का कहना था कि सांसदों और मंत्रियों के लिए बंगले की जरूरत है।