सरकारी आवास को लेकर बढ़ीं पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की मुश्किलें, न्यायालय ने दिया ये आदेश

उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी की आवास फिर से आवंटित किए जाने की मांग का विरोध किया था।

135

भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली उच्च न्यायालय से 14 सितंबर को झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें 6 सप्ताह में अपना सरकारी आवास खाली करने को कहा है।

जनवरी 2016 में डॉ. स्वामी को यह सरकारी आवास आवंटित हुआ था। अप्रैल 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले स्वामी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर आवास फिर से आवंटित करने की मांग की थी।

ये भी पढ़ें – मुंबई: दो अक्टूबर से खुलेंगे मुफ्त स्वास्थ्य केंद्र, मरीजों को उपलब्ध कराई जाएंगी ये सेवाएं

केंद्र सरकार ने किया था आवास आवंटन का विरोध
उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी की आवास फिर से आवंटित किए जाने की मांग का विरोध किया था। सरकार का कहना था कि सांसदों और मंत्रियों के लिए बंगले की जरूरत है।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.