सर्वोच्च न्यायालय ने इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट छात्रों की योग्यता तय करने के लिए होने वाली गेट परीक्षा टालने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि परीक्षा से 48 घंटे पहले इसे टालने का आदेश भ्रम और समस्या पैदा करेगा।
कोरोना की तीसरी लहर के चलते परीक्षा टालने की मांग की गई थी। गेट की परीक्षा 5 फरवरी से है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अब हर चीज खुल रही है, हम परीक्षा रोकने का आदेश नहीं दे सकते हैं।
नौ लाख छात्र होंगे शामिल
सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता की ओर से वकील पल्लव मोंगिया ने कहा कि इस परीक्षा में करीब नौ लाख छात्र हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि की राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन जारी है। ऐसी स्थिति में परीक्षा आयोजित करना निष्पक्ष नहीं होगा। उन्होंने गेट की परीक्षा एक महीने आगे बढ़ाने की मांग की थी।