कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने देश के 10 राज्यों के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं। देश के 46 जिलों में संक्रमण दर 10 प्रतिशत से अधिक है। वहीं 53 ऐसे जिले हैं जहां संक्रमण दर 5 से 10 प्रतिशत के बीच है।
इसके लिए राज्य प्रशासन को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश जारी किये गए हैं। जिन राज्यों में सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं उनमें केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर शामिल हैं। इन राज्यों को आईसीएमआर की ओर कड़े कोविड-19 दिशानिर्देश पालन की सलाह दी है।
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- जिला वार रोग प्रसार डेटा या राज्य स्तरीय सिरो सर्वे की सलाह
- 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण में तेजी लाना
- अधिक मामलों की रिपोर्ट करने वाले समूहों में गहन रोकथाम और सक्रिय निगरानी
- पता किए गए मामलों और संपर्कों की मैपिंग के आधार पर कंटेनमेंट क्षेत्र को परिभाषित करना
- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों व बाल चिकित्सा मामलों में मौजूदा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के संवर्धन पर ध्यान देने के साथ ईसीआरपी-II के कार्यान्वयन के लिए नियमित समीक्षा और आगे की कार्रवाई करें
- आईसीएमआर दिशानिर्देशों के अनुरूप मृत्यु गणना की रिपोर्ट करें
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड नियंत्रण व प्रबंधन रणनीतियों को निम्नानुसार रेखांकित किया है
- पिछले कुछ हफ्तों में संक्रमण दर 10 फीसदी से अधिक रिपोर्ट करने वाले सभी जिलों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लोगों की आवाजाही को रोकने/कम करने, भीड़ होने और लोगों के आपस में मिलने को लेकर सख्त प्रतिबंधों पर विचार करने की आवश्यकता है।
- इन राज्यों में 80 फीसदी से अधिक सक्रिय मामले होम आइसोलेशन में रिपोर्ट की गई है। इन मामलों पर प्रभावी ढंग से और सख्ती से निगरानी रखने की जरूरत है जिससे मरीज अपने पड़ोस, समुदाय, गांव, मोहल्ला, वार्ड आदि में लोगों से न मिलें और संक्रमण न फैलाएं।
- होम आइसोलेशन में लोगों की इस तरह से प्रभावी निगरानी की जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जिन मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है, उन्हें सही समय पर नैदानिक उपचार के लिए निर्बाध रूप से स्थानांतरित किया जा सके। अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के प्रभावी नैदानिक प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए विस्तृत एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) को त्वरित स्थानांतरण व प्रभावी अस्पताल प्रबंधन के लिए पहले ही राज्यों के साथ साझा किया जा चुका है।
- राज्यों को उन जिलों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां संक्रमण दर 10 फीसदी से कम है, जिससे इन जिलों में टीकाकरण की संतृप्ति पर ध्यान केंद्रित करके इन जिलों और इनकी आबादी की रक्षा की जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों को अपने टीकाकरण कार्यक्रम की प्रभावी ढंग से योजना बनाने में सक्षम करने के लिए पखवाड़े के आधार पर अग्रिम जानकारी प्रदान करता है। राज्यों को फिर से सूचित किया गया कि टीके की यह मात्रा केंद्र के राज्यों को न्यूनतम संभावित आवंटन को इंगित करती है, इससे अधिक मात्रा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आम तौर पर राज्यों को उनकी खपत के आधार पर वितरित करता है।
- पिछले दो महीनों में, केंद्र सरकार राज्यों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और पीएसए संयंत्र उपलब्ध कराकर सहायता कर रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य खुद के संसाधनों का उपयोग सरकारी अस्पतालों में पीएसए संयंत्र लगाने के लिए कर रहे हैं। राज्यों को सलाह दी गई कि वे निजी अस्पतालों को अस्पताल आधारित पीएसए संयंत्र लगाने का निर्देश दें। पिछले दो महीनों में राज्यों को इस बारे में पहले भी सलाह दी जा चुकी है। नैदानिक स्थापन अधिनियम के प्रावधान राज्यों को निजी अस्पतालों को इस तरह के निर्देश जारी करने में सक्षम बनाते हैं। जिन राज्यों ने पहले ही इस तरह के निर्देश जारी किए हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे स्थिति की समीक्षा करें व निजी अस्पतालों को और सुविधा प्रदान करें।