गुजरात हाई कोर्ट का बढ़ा फैसला, दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग इतने सप्ताह का गर्भ गिराने की दी अनुमति

अहमदाबाद के निकोल थाने में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दुष्कर्म के बाद नाबालिग के गर्भवती होने पर वकील निसर्ग शाह ने हाईकोर्ट से पीड़िता के गर्भपात की मंजूरी मांगी।

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 गुजरात हाई कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 27 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति प्रदान की है। जज समीर दवे ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट देखने के बाद यह फैसला सुनाया है।

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दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अहमदाबाद के निकोल थाने में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दुष्कर्म के बाद नाबालिग के गर्भवती होने पर वकील निसर्ग शाह ने हाईकोर्ट से पीड़िता के गर्भपात की मंजूरी मांगी। जज समीर दवे ने अहमदाबाद असारवा स्थित सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को डॉक्टरों के पैनल के जरिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रिगनेंसी (एमटीपी) एक्ट के तहत शारीरिक जांच कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया था। नाबालिग की मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद शुक्रवार को इसे हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। जज ने नाबालिग के 27 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति प्रदान की है।

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