Gwalior: 300 बुजुर्गों को सरकार कराएगी “नागपुर तीर्थ यात्रा”, इस तिथि को रवाना होगी विशेष ट्रेन

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के 300 बुजुर्गों को प्रदेश सरकार इस बार पवित्र नागपुर की तीर्थ यात्रा कराने जा रही है।

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Gwalior: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के 300 बुजुर्गों को प्रदेश सरकार इस बार पवित्र नागपुर की तीर्थ यात्रा कराने जा रही है। जिले के बुजुर्गों को लेकर विशेष रेलगाड़ी 23 फरवरी को यह तीर्थ यात्रा कराने के लिये जायेगी। तीर्थ कराने के बाद 26 फरवरी को यह रेलगाड़ी वापस ग्वालियर लौटेगी। तीर्थ यात्रा के लिये जाने के इच्छुक बुजुर्गों से 13 फरवरी तक आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र इस दिन सायंकाल 6 बजे तक निकटतम नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एवं जनपद पंचायत कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।

इन धार्मिक स्थलों पर जाएंगे बुजुर्ग
ज्ञात हो कि नागपुर में बौद्ध धर्म का पवित्र स्मारक दीक्षाभूमि स्तूप जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की याद में बना है। साथ ही शिव मंदिर, जैन मंदिर और रामटेक जैसे पवित्र स्थल भी नागपुर में हैं, जहां पर रामायण का पड़ाव स्थल माना जाता है।

आवेदन फॉर्म राज्य शासन द्वारा जारी वेबसाइट पर उपलब्ध
संयुक्त कलेक्टर संजीव जैन ने 29 जनवरी को जानकारी देते हुए बताया कि तीर्थ यात्रा संबंधी आवेदन फॉर्म राज्य शासन द्वारा जारी वेबसाइट https://dharmasva.mp.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके अलावा कलेक्ट्रेट, नगर निगम, जनपद पंचायत एवं नगर पालिका परिषद कार्यालय से भी आवेदन फॉर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन फॉर्म पूर्णत: नि:शुल्क हैं और फॉर्म जमा करने के लिये भी कोई राशि नहीं दी जानी है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा राशि की मांग की जाती है तो कलेक्ट्रेट के टेलीफोन नम्बर 2446214 व मोबाइल फोन नं. 8770925818 पर दर्ज कराई जा सकती है।

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60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक को यात्रा की पात्रता
उन्होंने बताया कि तीर्थ यात्रा के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक पात्र होंगे। महिलाओं के लिये आयु में दो वर्ष की छूट रहेगी। तीर्थ यात्रा पर जाने के इच्छुक बुजुर्ग को आयकरदाता नहीं होना चाहिए। तीर्थ यात्रा के लिए अकेले जा रहे 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को अपने साथ एक सहायक को ले जाने की पात्रता होगी। यदि वरिष्ठ नागरिकों के समूह द्वारा तीर्थ यात्रा के लिये आवेदन किए जाते हैं तो तीन से पाँच व्यक्ति के समूह को एक सहायक ले जाने की पात्रता होगी। पर समूह के प्रत्येक व्यक्ति की आयु 65 वर्ष से अधिक होना जरूरी है। एक समूह में अधिक से अधिक पाँच सहायक ही यात्रा पर जा सकेंगे। सहायक के रूप में चयनित यात्री का संबंध बुजुर्ग से होना आवश्यक नहीं है। पति-पत्नी के एक साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ में ले जाने की सुविधा नहीं होगी।

 

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