ज्ञानवापी परिसर सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर 17 मई को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई!

13 मई को वरिष्ठ वकील हुफेजा अहमदी ने इस मामले को चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।

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सर्वोच्च न्यायालय वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर 17 मई को सुनवाई करेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की बेंच सुनवाई करेगी।

याचिका अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने दायर की है । याचिका में वाराणसी निचली अदालत से जारी सर्वे के आदेश को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया है।

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सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग
13 मई को वरिष्ठ वकील हुफेजा अहमदी ने इस मामले को चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि उन्हें इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जब वे सभी दस्तावेज देखेंगे तो उस पर फैसला करेंगे।

इस एक्ट के तहत दायर की है याचिका 
हुफेजी ने कहा था कि वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आता है। इसके बावजूद वाराणसी की निचली अदालत ने इस कानून का उल्लंघन करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया है।

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