Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती, इस ‘तिथि’ को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई

श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग के मामले में जिला अदालत और इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई योग्य माने जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

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ज्ञानवापी मस्जिद

सर्वोच्च न्यायालय 6 नवंबर को वाराणसी के ज्ञानवापी से जुड़े मामले की सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती
दरअसल, श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग के मामले में जिला अदालत और इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई योग्य माने जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत हिन्दू पक्ष की मांग को खारिज किया जाना चाहिए।

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हिंदू पक्ष की मांग
हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एएसआई को निर्देश दे कि वह ज्ञानवापी परिसर में सील किए गए वजूखाना और उसके आसपास का भी वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दे, जैसा परिसर के अन्य जगहों पर हो रहा है। इसके अलावा हिन्दू पक्ष की यह भी मांग है कि सरोवर स्थित कुएं से पिछले साल 16 मई को मिले कथित शिवलिंग की भी जांच करने का भी निर्देश एएसआई को दिया जाए।

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