दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच 25 जुलाई कुतुब मीनार परिसर के पूर्वी गेट स्थित मुगल मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोके जाने के एएसआई के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा।
न्यायालय ने 14 जुलाई को केंद्र और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया(एएसआई) को जवाब देने के लिए समय दिया था। यह याचिका कुतुब मीनार परिसर के पूर्वी गेट पर स्थित मुगल मस्जिद के प्रबंधन कमेटी ने दायर की है। इनके वकील सुफियान सिद्दीकी ने कहा था कि मुगल मस्जिद एक नोटिफायड वक्फ संपत्ति है और एएसआई अधिकारियों ने मई से वहां नमाज पढ़ने से मना कर दिया है।
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कुतुब मीनार परिसर में पूजा की अनुमति देने की मांग
मुगल मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम से अलग मस्जिद है। और वो संरक्षित मस्जिद नहीं है। इस मस्जिद में इसके पहले नमाज पढ़ने से कभी नहीं रोका गया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार परिसर में पूजा की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका लंबित है।