देश में कोरोना का तांडव जारी है। पिछले करीब 10 दिनों से देश में सवा लाख से अधिक नए केस सामने आ रहे हैं। इस स्थिति में संक्रमण पर नियंत्रण के लिए देश के कई शहरों और जिलों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लागू किया गया है। इस दौरान ज्यादातर प्रदेशों में स्कूल-कॉलेज बंद रखे गए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना की गति काफी तेज है। इस कारण इन राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन विशेष रुप से लागू किया गया है। मोटे तौ पर वर्तमान में देश में करीब 100 शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है।
📍#COVID19 India Tracker
(As on 11 April, 2021, 08:00 AM)➡️Confirmed cases: 1,33,58,805
➡️Recovered: 1,20,81,443 (90.44%)👍
➡️Active cases: 11,08,087 (8.29%)
➡️Deaths: 1,69,275 (1.27%)#IndiaFightsCorona#Unite2FightCorona#StaySafeVia @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/eFhqN36CoU
— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) April 11, 2021
क्या होता है नाइट कर्फ्यू?
सामान्य रुप से नाइट कर्फ्यू रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू किया जाता है। हालांकि कुछ राज्यों ने अपने हिसाब से इसमें फेरबदल किया है। दरअस्ल नाइट कर्फ्यू ऐसा आदेश है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि रात में लोग घरों से बाहर न निकलें। ऐसी स्थिति तब पैदा होती है, जब युद्ध, दंगा या अन्य तरह के खतरे की आशंका होती है। तब लगता है कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। जब ऐसा आदेश केवल नाइट के लिए जारी किया जाता है, तो इसे नाइट कर्फ्यू कहते हैं।
सजा का प्रावधान
इस आदेश का उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। ज्यादातर समय में इसके माध्यम से शांति और व्यवस्था बनाई जाती है, लेकिन कोरोना काल में इसका उपयोग अलग ही तरह से किया जा रहा है। इस आदेश को तोड़ने पर शारीरिक के साथ दंडात्मक सजा की व्यवस्था है।
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इस तरह साबित हो रहा है सफल
नाइट कर्फ्यू का लाभ ये होता है कि लोग शाम में भी दूर जाने के लिए नहीं निकलते, क्योंकि उन्हें पता है कि रात में आने में देर हो सकती है और इस स्थिति में वे मुश्किल में फंस सकते हैं। इस हालत में शाम से ही लोगों का बाहर निकलना कम हो जाता है और नाइट कर्फ्यू काफी हद तक सफल माना जाता है।
इनमें छूट
1-दिन में आने-जाने और काम करने की छूट, लेकिन कोरोना के नियमों का पालन जरुरी
2-नाइट कर्फ्यू में सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरा मेडिकल स्टाफ को छूट
3- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन जाने की छूट, टिकट और आईडी जरुरी
4-गर्भवती महिलाएं और मरीजों को अस्पताल जाने की छूट
5-नाइट कर्फ्यू के दौरान जिन्हें छूट मिली है, वे निजी वाहन या टैक्सी का उपयोग कर सकते हैं
6-अत्यावश्यक सेवा के स्टाफ को आने-जाने की छूट
7. ट्रैफिक मूवमेंट पर पाबंदी नहीं यानी बस, मेट्रो, ऑटो, टैक्सी और सार्वजनिक वाहन सेवा उपलब्ध
8- राशन, जनरल स्टोर्स, फल और सब्जी विक्रेता के साथ मेडिकल स्टोर पर काम करनेवालों को छूट