ममता सरकार को तत्काल कराना होगा छात्र संघ चुनाव, एंटी रैगिंग नियम पर भी सख्त आदेश

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 सितंबर को पश्चिम बंगाल के कई विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं होने को लेकर आश्चर्य जाहिर किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि बिना देरी किए सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव करना होगा। इलाके साथ ही कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में एंटी रैगिंग नियमावली तत्काल लागू करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम की खंडपीठ में 5 सितंबर को इस संबंध में सुनवाई हुई।

न्यायालय ने ममता सरकार को लगाई फटकार
कोर्ट ने कहा कि शिक्षा प्रतिष्ठानों में छात्र संघ चुनाव का नहीं होना दुर्भाग्यजनक है। इसे तत्काल संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि एंटी रैगिंग नियमावली को लागू करते हुए सभी विश्वविद्यालयों में रैगिंग रोकथाम समिति का गठन करना होगा। जहां है वहां ठीक है जहां नहीं है वहां तत्काल ऐसी समिति गठित हो।

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उल्लेखनीय हैं कि जादवपुर विश्वविद्यालय में एक छात्र की मौत के बाद से विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की जरूरत और एंटी रैगिंग समिति के गठन की मांग पर एक याचिका हाई कोर्ट में लगी थी। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

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