पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Former Prime Minister Imran Khan) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी (Illegal) करार दिया है। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया कि उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 12 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) में पेश होने को कहा है। इसके साथ ही पाक चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि इमरान खान को हाई कोर्ट का फैसला मानना होगा।
बेंच ने जारी किए निर्देश
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा खान को कोर्ट में पेश करने के निर्देश जारी किया गया है। पीठ ने ही अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की थी।
Pakistan Tehreek-e-Insaf's (PTI) Chairman Imran Khan's arrest has been declared “illegal” by Supreme Court which also ordered that he be released "immediately". He has been ordered to appear in Islamabad High Court tomorrow, reports Pakistan media ARY NEWS and Geo TV pic.twitter.com/edbViBlHd8
— ANI (@ANI) May 11, 2023
सुप्रीम कोर्ट से इमरान को राहत
सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए कहा कि पूर्व पीएम के साथ न्याय नहीं हुआ। उन्हें कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए।
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हाई कोर्ट में 12 मई को 11.30 पर होगी सुनवाई
इमरान खान के मामले की सुनवाई कल सुबह 11.30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी।
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है, जिसके लिए कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में रेंजर्स और बम डिस्पोजल स्क्वॉड की यूनिट को तैनात किया गया है। इस बीच पीटीआई ने अपने समर्थकों से सुप्रीम कोर्ट से दूर रहने को कहा है।
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