इन दिनों लोग कई कारणों से जल्दी-जल्दी नौकरी बदल देते हैं। वे अपने लाभ के लिए या अन्य कारणों से इस तरह के निर्णय लेते हैं, लेकिन अब उनका इस तरह का कदम महंगा पड़ेगा। सरकार के नए नियम के अनुसार अब बिना नोटिस पीरियड पूरा किए नौकरी छोड़ने या बदलने पर उस अवधि में प्राप्त संपूर्ण वेतन पर 18 प्रतिशत जीएसटी चुकाना होगा।
भारत पेट्रोलियम की सहयाक कंपनी ओमान रिफाइनरी के मामले में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क प्राधिकरण ने इस तरह का फैसला किया है। जीएसटी में कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए टेलीफोन बिल, बीमा राशि और नोटिस अवधि में दिया गया वेतन सभी इसमें शामिल है।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ
नए नियम के अनुसार, कंपनी नोटिस अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को वेतन और अन्य सुविधाएं देती रहती है। अब उन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का आदेश जारी किया गया है। इस बारे में कर और निवेश विशेषज्ञ बलवंत जैन ने कहा, “उस अवधि के वेतन पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है। हालांकि, चूंकि कर्मचारी एक पंजीकृत कर दाता नहीं है, जीएसटी का भुगतान कंपनियों द्वारा किया जाता है। इसके बाद कंपनी रिवर्स चार्ज मेथड के अनुसार कर्मचारियों से पैसा वसूल करती है। इसका मतलब है कि कंपनियों को अब अपने नए कर्मचारियों का 18 प्रतिशत जीएसटी भरना होगा। यह कर्मचारियों के लिए एक झटका है क्योंकि नई कंपनी बाद में उनसे राशि वसूल करेगी।”
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अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है नियम
फिलहाल यह नियम भारत पेट्रोलियम की सहायक कंपनी ओमान रिफाइनरी में लागू किया गया है और अन्य कंपनियों में भी यह लागू होगा या नहीं, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है।