महाराष्ट्र में सरकार ने कोविड-19 महामारी के बाद प्रतंबिधों में बड़ी शिथिलता दी है। इसके कारण राज्य में उद्योगों को गति प्राप्त होगी। इस शिथिलता में 14 जिले सम्मिलित हैं। यह सभी जिले कोविड-19 संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित थे। यह जिले ‘ए’ श्रेणी के हैं।
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- संस्थानों के सभी कर्मचारियों का सौ प्रतिशत टीकाकरण अनिवार्य
- होम डिलिवरी स्टाफ का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य
- सार्वजनिक वाहन से यात्रा करनेवालों का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य
- मॉल, सिनेमागृह, नाट्यगृह, पर्यटन स्थल, रेस्टॉरेंट, खेल आयोजन, धार्मिक स्थलों पर पूर्ण टीकाकृत लोगों को अनुमति
सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, त्योहारों से संबंधित कार्यक्रम और विवाह व अंत्येष्टी में स्थान की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत को अनुमति दी गई है। जब उपस्थिति की संख्या 1,000 से अधिक हो तो डीडीएमए की अनुमति आवश्यक होगी।इन्हीं कार्यक्रमों में ‘ए’ श्रेणी के अलावा जिलों में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत या 200 लोगों में से जो भी कम हो उसकी अनुमति - शैक्षणिक संस्थानों को ऑफलाइन कक्षाओं के लिए पूर्ण अनुमति
- होम डिलिवरी की पूरी अनुमति
- शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टॉरेंट बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल, धार्मिक स्थान, नाट्यगृह,
- पर्यटन स्थल, मनोरंजन स्थल आदि 100 प्रतिशत की क्षमता से कार्य की अनुमति
- अंतरराज्यीय या राज्यों के बीच यातायात की पूरी अनुमति, लेकिन यात्रियों का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य। एक टीका लेनेवालों के लिए 72 घंटे पहले निकाली गई आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य
- सरकारी और निजी कार्यालय पूरी क्षमता से करेंगे कार्य
- सभी औद्योगिक और विज्ञान संबंधित संस्थानों को पूरी क्षमता से कार्य की अनुमति
- ऐसी गतिविधि जो सूची में निर्दिष्ट न हो उसके लिए ए श्रेणी के जिले के लिए 100 प्रतिशत और अन्य जिले के लिए 50 प्रतिशत क्षमता से कार्य की अनुमति