Maharashtra की पहली महिला पुलिस महानिदेशक( डीजीपी) रश्मि शुक्ला को डेढ़ साल का सेवा विस्तार मिल गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उनकी सेवा डेढ़ साल के लिए बढ़ा दी गई है। उनकी सेवा 30 जून को समाप्त होने वाली थी। उन्हें 4 जनवरी 2024 में प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया है। 30 जून 2024 से सेवानिवृत्त होने वाली रश्मि शुक्ला की सेवा 1 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है।
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की करीबी माने जाने वाली 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी को एमवीए के तहत हटा दिया गया था, उन्हें फोन टैपिंग के भी आरोपों का सामना करना पड़ा था।
आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला जनवरी 2024 में महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) बनने वाली पहली महिला बनी थीं। हालांकि, उनकी नियुक्ति से राजनीतिक घमासान शुरू हो गया था।
कौन हैं रश्मि शुक्ला?
1988 बैच की आईपीएस अधिकारी, शुक्ला ने पिछले पांच वर्षों में अपने पूरे करियर में अधिकांश अधिकारियों की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव देखे हैं। उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की करीबी अधिकारी के रूप में जाने जानी वाली, रश्मि शुक्ला पहले पुणे पुलिस आयुक्त और फिर राज्य खुफिया विभाग (एसआईडी) आयुक्त के रूप में कार्य किया। यह पद सत्ता में बैठे लोगों के करीबी माने जाने वाले अधिकारियों के लिए आरक्षित माना जाता है।
विपक्ष ने डीजीपी के रूप में शुक्ला की नियुक्ति पर नाराजगी जताई थी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इसे रद्द करने का आग्रह किया था। एनसीपी (शरद पवार) प्रवक्ता विद्या चव्हाण ने शुक्ला की नियुक्ति को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के मानदंडों का उल्लंघन बताया था। उन्होंने कहा था, “जिन आईपीएस अधिकारियों की छह महीने में नहीं बची है, उन्हें डीजीपी पद के लिए विचार किया जाता है। हालांकि, शुक्ला पांच महीने में सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उनकी नियुक्ति कानूनन गलत है।”
विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया थी कि सत्तारूढ़ गठबंधन ने राज्य में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उनकी नियुक्ति की है।
एमवीए सरकार ने शुक्ला को बाहर क्यों किया था?
सत्ता में आने के बाद, एमवीए ने शुक्ला सहित पिछली फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के करीबी माने जाने वाले कई अधिकारियों को किनारे कर दिया था। फेरबदल के दौरान, शुक्ला को एसआईडी से नागरिक सुरक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसे एक गैर-कार्यकारी पोस्टिंग के रूप में देखा जाता है। इस दौरान शुक्ला समेत कई अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति भी मिली। वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर तैनात थीं।
शुक्ला पर क्या थे आरोप?
महाराष्ट्र से उनके जाने के बाद, फरवरी और मार्च 2022 में उनके खिलाफ दो एफआईआर – पुणे और मुंबई में एक-एक – दर्ज की गईं, जिसमें कथित तौर पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत, एनसीपी के एकनाथ खडसे और तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले जैसे विपक्षी नेताओं के फोन टैप करने के आरोप थे।
मुंबई पुलिस की एक टीम ने मामले के सिलसिले में हैदराबाद में उनका बयान दर्ज किया, जिसके बाद शुक्ला ने अदालत का रुख किया। इसके बाद पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की, जिसमें शुक्ला को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया।
मामलों की स्थिति क्या है?
पिछले साल सितंबर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर में से दो को रद्द कर दिया था। एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार के सत्ता में आने के बाद तीसरा मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में, अदालत द्वारा सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की अनुमति देने के बाद यह मामला भी बंद कर दिया गया, जिससे उनकी राज्य में वापसी का रास्ता साफ हो गया।