मुंबई में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यहां वर्तमान स्थिति में प्रतिदिन संक्रमितों का आंकड़ा 10 हजार के लगभग पहुंच गया है। इससे स्वास्थ्य यंत्रणा पर अधिक दबाव बढ़ गया है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने दिन में जमावबंदी तो रात में संचार बंदी लागू कर दिया है। मुंबई शहर की जीवनदायिनी मुंबई महानगर पालिका ने भी कोविड-19 के ‘ब्रेक द चेन’ अभियान के अंतर्गत नए दिशानिर्देश जारी किये हैं।
- किसी सोसायटी में पांच कोविड संक्रमित पाए जाने पर उसे ‘माइक्रो कंटेनमेन्ट’ जोन माना जाएगा। उस सोसायटी को बाहर इसकी जानकारी का बोर्ड लगाना होगा और आगंतुकों का प्रवेश निषिद्ध करना होगा।
- माइक्रो कंटेनमेन्ट जोन की सोसायटी को आवाजाही पर नियंत्रण रखना होगा।
- नियमों का उल्लंघन होने पर सोसायटी को पहली बार 10 हजार रुपए का अर्थ दंड भरना होगा और यदि दूसरी बार होता है तो 20 हजार रुपए का अर्थ दंड देय होगा।
- सभी माइक्रो कंटेनमेन्ट जोन घोषित इमारत के बाहर पुलिस बल तैनात किया जाएगा।
- ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियों की डेलीवरी जैसे समाचार पत्र, खाने के पदार्थ और अन्य आवश्यक सामान सोसायटी के कार्यालय तक ही डेलिवर होगा। इसके बाद फ्लैट तक पहुंचाने की व्यवस्था सोसायटी को करनी होगी।
- ‘माइक्रो कंटेनमेन्ट’ सोसायटी से किसी का निकलना तभी संभव होगा जब तक बहुत आवश्य न हो जैसे स्वास्थ्य आपातकाल या परीक्षा। वो भी तभी संभव होगा जब सोसायटी के अध्यक्ष/सचिव आवश्यक और सोसायटी के बाहर तैनात पुलिस कर्मी प्रमाणित नहीं करते।
- ये सोसायटी के कमेटी सदस्यों की जिम्मेदारी होगी कि स्पर्शोन्मुखी कोविड-19 मरीजों के फ्लैट को वे सील कराएं। इसमें कोताही होने पर पहली बार 10 हजार रुपए का और दूसरी बार 20 हजार रुपए का दंड देय होगा।
- माइक्रो कंटेनमेन्ट जोन घोषित सोसायटी केे बाहर तैनात पुलिस कर्मी की जिम्मेदारी होगी को वो सोसायटी में आने जानेवालों पर पूरा नियंत्रण रखे।
- स्वास्थ्य जांच के लिए मनपा / स्वास्थ्य कर्मी और स्वास्थ्य अधिकारी को प्रवेश की अनुमति होगी
- घर से स्वैब जमा करने के लिए परीक्षण शालाओं के कर्मचारियों को अनुमति होगी लेकिन उन्हें तय मानकों का पालन करना होगा
- आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना आवश्यक होगा