ओमाइक्रॉन… मॉल, स्नेह मिलन और आंदोलन में जा रहे हैं? देख लें मुंबई पुलिस का ये आदेश

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कोरोना का नया वेरियंट अब डराने लगा है, इससे संभावित खतरे को टालने के लिए प्रशासन ने कड़ाई शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दिया है। इस नियमावली के माध्यम से अब मॉल, स्नेह मिलन और आंदोलन में लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास है, इसलिए लोगों को ऐसे स्थानों पर जाने के पहले मुंबई पुलिस की नई नियमावली को अवश्य पढ़ लेना चाहिए।

मुंबई में ओमाइक्रॉन के 28 संक्रमित सामने आए हैं। बढ़ते आँकड़ो को देखते हुए मुंबई पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। यह 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। जिसके कारण वर्ष 2021 के आगमन पर लोगों को फिर घरों में ही रहना होगा। मुंबई पुलिस की नियमावली 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी।

ये कहता है मुंबई पुलिस का परिपत्र

  • कोविड-19 बचाव दिशानिर्देश (सीएबी) का हो पालन
  • किसी कार्यक्रम, स्नेह मिलन के आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि, कार्यक्रम में आनेवाले सभी को दोनों टीका लगा हो
  • दुकान, व्यवस्थापन, मॉल, कार्यक्रम आदि के स्थानों पर कार्य करनेवाले लोग भी दोनों टीका लिये हुए होने आवश्यक
  • पूर्ण टीकाकृत लोगों को ही सार्वजनिक वाहनों में यात्रा की अनुमति
  • महाराष्ट्र में आनेवाले लोगों का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य या 72 घंटे के भीतर के आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट साथ रखना अनिवार्य
  • सार्वजनिक कार्यक्रम, स्नेह मिलन आदि पर ऐसे हैं दिशानिर्देश
  • बंद स्थानों पर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत को अनुमति
  • खुले स्थानों पर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत को अनुमति
  • सार्वजनिक कार्यक्रम में एक हजार से अधिक लोगों की उपस्थिति के लिए स्थानीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी को सूचित करना अनिवार्य

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