होली और गुढ़ी पाडवा पर सरकारी ग्रहण लग गया है। मुंबई शहर में शांति बनाए रखने के लिए गृह विभाग ने 8 अप्रैल, 2022 तक जमावबंदी का आदेश जारी किया है। इसके कारण एक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है।
ये भी पढ़ें – ईडी ने बढ़ाई ‘दीदी’ की परेशानी, भतीजे- बहू को थमाया नोटिस! जानें, क्या है पूरा मामला
मुंबई पुलिस के नए नियम के अनुसार 8 अप्रैल तक निम्नलिखित सार्वजनिक आयोजनों पर होगा प्रतिबंध
- 5 लोगों से अधिक के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर प्रतिबंध
- मोर्चा, आंदोलन पर प्रतिबंध
- ध्वनि क्षेपक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध
- संगीत के लिए बैंड बजाने पर रोक
- पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध
बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात ८ एप्रिलपर्यंत ड्रोन, पॅराग्लायडर्स, रिमोट कंट्रोलवर चालणारे मायक्रो लाईट एअरक्राफ्ट, एरिएल मिसाईल आदी उपकरणीय वापरांवर (Flying Activities) बंदी घालण्यात आल्याचे आदेश पोलीस उपआयुक्तांनी जारी केले आहेत.
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) March 17, 2022
बृहन्मुंबई क्षेत्र में इनका उपयोग भी बंद
- पैराग्लाइडर्स उड़ान नहीं भरेंगे
- रिमोट कंट्रोल से चलनेवाले माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट बंद
- एरियल मिसाइल के उपयोग पर प्रतिबंध
- ड्रोन के उपयोग पर प्रतिबंध