मुंबई में शांति सुनिश्चित करने के लिए धारा 144 लागू! जानें, क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद

मुंबई पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए, पुलिस ने 3 दिसंबर से 17 दिसंबर तक शहर में धारा 144 लागू कर दी है। इस अवधि के दौरान पूरे शहर में पांच या अधिक लोगों का जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा।

इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के प्रदर्शन, नारेबाजी और प्रदर्शन पर भी रोक है। शहर में तीन दिसंबर से 17 दिसंबर तक हथियारों पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है।

मुंबई पुलिस के मिशन विभाग के उपायुक्त विशाल ठाकुर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 17 दिसंबर तक शहर में किसी भी तरह के जमावड़े, जुलूस, प्रदर्शन, लाउडस्पीकर बजाने आदि पर प्रतिबंध रहेगा।

क्या रहेगा बंद?
-पांच या अधिक व्यक्तियों की कोई सभा

-किसी तरह के जुलूस या शोभा यात्रा

किसी भी जुलूस में लाउडस्पीकर, वाद्य यंत्रों का उपयोग और पटाखे फोड़ना

क्या रहेगा खुला?
-सभी प्रकार के विवाह समारोह आदि

-कब्रिस्तानों/कब्रिस्तानों के रास्ते में अंत्येष्टि यात्रा और जुलूस

-कंपनियों, क्लबों, सहकारी समितियों, अन्य निकायों और संघों की कानूनी बैठकें

-सामान्य व्यवसाय के लिए सामाजिक सभाएं, और क्लबों, सहकारी समितियों, अन्य समितियों और संघों की बैठकें

-सिनेमा, थिएटर या फिल्मों, नाटकों में या उनसे संबंधित सार्वजनिक मनोरंजन का कोई भी स्थान

-सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्यों को करने के लिए सरकार और स्थानीय स्व-सरकारी निकायों के अधिनियम

-न्यायालय और कार्यालयों में या उसके आसपास लोगों की सभा

-शैक्षिक गतिविधियों के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में या उसके आसपास के क्षेत्र

-कारखानों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में सामान्य व्यापार, व्यवसाय और अपील के लिए बैठकें

इस तरह की अन्य सभाओं और जुलूसों को मंडल पुलिस उपायुक्त, बृहन्मुंबई और उनके पर्यवेक्षक द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। मुंबई पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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