शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न का मामला, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्यों को पत्र लिखकर दी ये सलाह

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी हितधारकों के बीच कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने के लिए भी कहा है।

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राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोचिंग एवं शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने 30 दिसंबर को इसी संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर अधिकारियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। आयोग ने अपने पत्र में यह भी अनुरोध किया है कि सभी कोचिंग संस्थानों को छात्राओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

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आयोग ने किया ये अनुरोध
आयोग ने सभी हितधारकों के बीच कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने के लिए भी कहा है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम पर यौन उत्पीड़न के मामले जिम्मेदारी से और प्रभावी ढंग से रिपोर्ट किए जाएं। आयोग ने यह भी कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ये कोचिंग सेंटर संबंधित अधिकारियों के पास पंजीकृत हों। आयोग ने यह भी अनुरोध किया है कि केंद्रों को चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की जाए और ये सभी कोचिंग एवं शैक्षणिक संस्थान छात्राओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करें।

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