NEET UG 2024: सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर इस तारीख को होगी सुनवाई

जिसमें देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों से नीट-यूजी विवाद के मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

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NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 14 जून (शुक्रवार) को नीट यूजी प्रवेश परीक्षा मामले (NEET UG Entrance Exam Cases) में केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) (सीबीआई) से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की है। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका के अलावा, शीर्ष अदालत 8 जुलाई को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency) (एनटीए) की उस याचिका पर भी सुनवाई करेगी।

जिसमें देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों से नीट-यूजी विवाद के मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। कथित नीट परीक्षा पेपर लीक के मद्देनजर, छात्रों ने अपनी चिंता व्यक्त की और दोबारा परीक्षा और गहन जांच की मांग की।

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NTA पर आरोप
छात्रों के एक समूह ने जंतर मंतर पर “24 लाख छात्र परीक्षा चाहते हैं, घोटाला नहीं” और पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG) के परिणाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा 4 जून को घोषित किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि NEET-UG 2024 की पवित्रता प्रभावित हुई है, NTA ने इस आरोप को नकार दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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परिणाम 30 जून को घोषित
केंद्र ने गुरुवार को शीर्ष अदालत को सूचित किया, “यदि 1,563 में से उम्मीदवार दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, तो उनके पिछले अंक, बिना ग्रेस मार्क्स के, परिणामों के उद्देश्य से दिए जाएंगे।” पुनः परीक्षा के परिणाम 30 जून को घोषित किए जाएंगे और एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। एनटीए ने 5 मई को स्नातक चिकित्सा कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी।

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