बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (Brihanmumbai Electric Supply And Transport) ने यात्रा के दौरान बिना हेडफोन (Headphones) के मोबाइल उपकरणों (Mobile Devices) पर जोर से बात करने और ऑडियो/वीडियो देखने और सुनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सहयात्रियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए नागरिक परिवहन निकाय (Civil Transport Bodies) ने यह निर्णय लिया है।
अधिसूचना जारी
बेस्ट के अधिकारियों ने कहा कि कई यात्रियों की शिकायत के बाद यह निर्णय लिया गया और 24 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी की गई। नए नियम के अनुसार, बेस्ट बसों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में संगीत सुनते समय हेडफोन का उपयोग करना आवश्यक है।
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3 से 5 हजार रुपए का लगेगा जुर्माना
बेस्ट के एक अधिकारी ने कहा कि बेस्ट की सभी बसें सार्वजनिक सेवा वाहन हैं। अगर कोई यहां अपने सहयात्रियों को परेशान करता है तो मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 38/112 के तहत कार्रवाई की जाएगी और मामले के आधार पर व्यक्ति पर 3 से 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना नहीं भरने वालों को कोर्ट में पेश होना होगा और फिर उन्हें जेल हो सकती है।
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