ट्रेन में सफर करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग नियम में कोई बदलाव नहीं

भारतीय रेलवे ने बच्चों के टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव को लेकर सफाई दी है।

151

देश की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे ने बच्चों के टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव को लेकर सफाई दी है। रेल मंत्रालय ने साफ किया है कि ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग संबंधी नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

रेल मंत्रालय ने 17 अगस्त  को जारी बयान में कहा कि मीडिया में चल रही खबरें भ्रामक हैं। यात्रियों के लिए टिकट खरीदना और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बर्थ बुक करना वैकल्पिक है। दरअसल हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग संबंधी नियम बदल दिया है। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अब एक से 4 साल की उम्र के बच्चों को ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट लेना होगा।

ये भी पढ़ें – भाजपा में घटा गडकरी- चौहान का कद, संसदीय बोर्ड में नहीं मिली जगह, येदियुरप्पा सहित इन नेताओं की एंट्री

टिकटों की बुकिंग के संबंध में कोई बदलाव नहीं
मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में सफर करने वाले बच्चों के लिए टिकटों की बुकिंग के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया है। यात्रियों की मांग पर उन्हें टिकट खरीदने और अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बर्थ बुक करने का विकल्प भी दिया गया है। अगर उन्हें अलग से बर्थ नहीं चाहिए, तो वो मुफ्त है, जैसे पहले हुआ करती थी।

05 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त यात्रा
इस संबंध में रेल मंत्रालय ने 06 मार्च, 2020 के एक परिपत्र का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि 05 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में ले जाया जाएगा। हालांकि, अलग बर्थ या सीट (कुर्सी कार में) नहीं दी जाएगी। इसलिए कोई टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। बशर्ते अलग बर्थ का दावा न किया जाए। इसके बावजूद यदि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वैच्छिक आधार पर बर्थ यानी सीट मांगी जाती है, तो पूर्ण वयस्क किराया वसूल किया जाएगा।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.