2000 का नोट बदलना हुआ आसान, एसबीआई ने जारी की गाइडलाइंस

भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोट को प्रचलन से वापस लेने के अपने फैसले की घोषणा की। आरबीआई के अनुसार नागरिक 30 सितंबर तक बैंकों में 2000 के नोट बदल सकते हैं।

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सरकार के 2000 की नोटों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों ने लिए गाइलाइंस जारी की है। उसकी गाइडलाइंस के अनुसार लोग आसानी से बिना किसी परेशानी के अपने 2000 के नोट को बदल सकते हैं।

एसबीआई ने कहा है कि 2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए किसी फॉर्म या आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं है।भारतीय स्टेट बैंक ने 21 मई को कहा कि ग्राहक अब अपने 2,000 रुपये के नोट बिना किसी पर्ची भरे और आईडी प्रूफ दिखाए  बदल सकते हैं।

एसबीआई ने अपनी सभी शाखाओं को जनता को परेशान किए बिना सुचारू और निर्बाध तरीके 2000 के नोट बदलने का निर्देश दिया है।

आरबीआई ने दिया बैंकों को निर्देश
-भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोट को प्रचलन से वापस लेने के अपने फैसले की घोषणा की। आरबीआई के अनुसार नागरिक 30 सितंबर तक बैंकों में 2000 के नोट बदल सकते हैं। इसके साथ ही आरबीआई ने देश के सभी बैंकों से कहा है कि वे 30 सितंबर तक 2,000 रुपये के नोटों के लिए जमा या विनिमय की सुविधा प्रदान करें।

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-भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बयान में कहा कि उसने बैंकों से तत्काल प्रभाव से 2,000 रुपये के नोट जारी करना बंद करने को कहा है।

-आरबीआई ने बैंक खातों में 2,000 रुपये के नोट जमा करने की सीमा तय नहीं की है। एक समय में अधिकतम 20,000 रुपये (2,000 रुपये के 10 नोट) के विनिमय की अनुमति होगी।

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