निर्वाचन कार्ड आधार लिंक कराना मतदाता की स्वेच्छा पर निर्भर

एडीएम वित्त व राजस्व शिवप्रताप शुक्ला ने बताया कि नए बदलाव एक अगस्त 2022 से प्रभावी होंगे।

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मतदाता पहचान पत्र अब आधार से लिंक होंगे, हालांकि अभी यह व्यवस्था मतदाताओं की स्वेच्छा पर निर्भर है। इस बाबत मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिशा निर्देश जारी किया है। मतदाता पहचान पत्र के आधार से पूरी तरह लिंक होने के बाद मतदाताओं की वास्तविक संख्या का पता चल सकेगा।

निर्वाचन आयोग ने आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की कवायद आरम्भ कर दी है। हालांकि मतदाताओं के लिए आधार की जानकारियां साझा करना उनकी इच्छा पर होगा। लेकिन ऐसा न करने वाले मतदाताओं को पर्याप्त वजह भी बताना होगा। चुनाव आयोग से चर्चा के बाद कानून मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एडीएम वित्त व राजस्व शिवप्रताप शुक्ला ने बताया कि नए बदलाव एक अगस्त 2022 से प्रभावी होंगे। नए नियमों के तहत, एक अप्रैल 2023 या उससे पहले तक मतदाता सूची में जिनके भी नाम हैं, उन्हें अपना आधार नंबर बताना होगा। इसके लिए फार्म 6बी का इस्तेमाल करना होगा। अगर वोटर अपना आधार नंबर नहीं देना चाहते तो उन्हें लिखकर देना होगा कि उनके पास आधार नहीं है। फिर उनके पास वोटर आईडी को 11 वैकल्पिक दस्तावेजों के लिए सत्यापन कराने का विकल्प होगा।
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वोट डालने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के 12 विकल्प
चुनाव के दौरान मतदान के लिए मतदाता सूची के अतिरिक्त फोटो पहचान पत्र के 12 विकल्प मिलते हैं। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने बीते विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प का प्रकाशन किया था। एडीएम शिवप्रताप शुक्ला ने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर 12 विकल्प में से किसी एक पहचान पत्र को प्रस्तुत कर मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक व डाकघर से जारी फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र व राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य को जारी सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में किसी एक पहचान पत्र को दिखाकर मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

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