‘कुलभूषण जाधव को है न्याय प्राप्ति का अधिकार’ आईसीजे के आदेश पर पाकिस्तानी कोर्ट का निर्णय

भारतीय व्यापारी कुलभूषण जाधव को षड्यंत्र के अंतर्गत पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन पर जासूसी का आरोप लगाकर सैन्य न्यायालय में सुनवाई करके मृत्युदंड की सजा सुनाई गई।

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पाकिस्तान के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने कुलभूषण जाधव की पुर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है। न्यायालय ने कहा है कि, कुलभूषण जाधव मानव हैं, उन्हें न्याय पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

कुलभूषण जाधव प्रकरण में भारत की ओर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में याचिका दायर की गई थी। जिसमें पाकिस्तान के सेना न्यायालय द्वारा कुलभूषण जाधव को दिये गए मृत्युदंड को चुनौती दी गई थी। इस पर आईसीजे ने कुलभूषण जाधव के न्याय पाने के अधिकार का समर्थन करते हुए, अपनी मुक्ति के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करने का अधिकार दिया था।

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पाकिस्तान झुका
आईसीजे के आदेश के बाद पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव की पुनर्विचार याचिका के संबंध में सुनवाई होने लगी। इसी कड़ी में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने अब आदेश दिया है कि, कुलभूषण जाधव को न्याय पाने का अधिकार है, इसलिए उनकी पुनर्विचार याचिका के लिए एक अधिवक्ता नियुक्त किया है। पाकिस्तान से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संदर्भ में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पक्ष को आदेश दिया गया है कि वह कुलभूषण जाध के लिए अधिवक्ता नियुक्त करे। इसके अलावा भारतीय दूतावास न्यायालय की सुनवाइयों में उपस्थित रहे।

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