धारा 64 : दुष्कर्म धारा 379 पहले,और अब धारा 64 क्या है ? 

दुष्कर्म (Rape) और धारा 379 (Theft) और धारा 64 (IT Act) के बीच भ्रम की स्थिति को साफ़ करने के लिए, पहले इन धाराओं की परिभाषा और उनके अंतर्गत आने वाले अपराधों को समझना ज़रूरी है।

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दुष्कर्म धारा 379 पहले,और अब धारा 64 क्या है ? 

दुष्कर्म (Rape) और धारा 379 (Theft) और धारा 64 (IT Act) के बीच भ्रम की स्थिति को साफ़ करने के लिए, पहले इन धाराओं की परिभाषा और उनके अंतर्गत आने वाले अपराधों को समझना ज़रूरी है।
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दुष्कर्म (बलात्कार)- 

दुष्कर्म (बलात्कार) भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत एक गंभीर अपराध है और इसकी परिभाषा और सजा धारा 375 और धारा 376 में दी गई है। धारा 375 बलात्कार की परिभाषा देती है और धारा 376 इसके लिए सजा निर्धारित करती है।

धारा 379 (IPC):
धारा 379 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चोरी से संबंधित है। यह धारा किसी व्यक्ति द्वारा किसी की संपत्ति को चोरी करने की स्थिति में लागू होती है। धारा 379 के तहत यदि कोई व्यक्ति चोरी का दोषी पाया जाता है, तो उसे:
– 3 साल तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

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भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 64 क्या है?

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 बलात्कार के अपराध के लिए दंड से संबंधित है, जिसमें अपराध के घटित होने की विभिन्न परिस्थितियों के लिए विस्तृत प्रावधान हैं। इसके मुख्य बिंदुओं का सारांश इस प्रकार है:

बलात्कार के लिए सामान्य दंड-
धारा 64(1) के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत न आते हुए बलात्कार करता है, उसे कम से कम दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, तथा जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

बढ़ी हुई सजा वाली विशिष्ट परिस्थितियाँ-
धारा 64(2) में ऐसी विशिष्ट परिस्थितियाँ बताई गई हैं, जहाँ सजा अधिक कठोर है:

1. पुलिस अधिकारी: यदि कोई पुलिस अधिकारी अपने पुलिस थाने की सीमा के भीतर, थाने में या हिरासत में किसी महिला के साथ बलात्कार करता है, तो उसे बढ़ी हुई सजा का सामना करना पड़ता है।

2. लोक सेवक: लोक सेवकों द्वारा अपनी हिरासत में या अधीनस्थ की हिरासत में महिलाओं के साथ बलात्कार करने पर भी कठोर दंड का प्रावधान है।
3. सशस्त्र बल: सशस्त्र बलों के सदस्य उन क्षेत्रों में बलात्कार करते हैं जहाँ वे तैनात हैं, उन्हें कठोर परिणामों का सामना करना पड़ता है।

4. संस्थागत कर्मचारी: जेलों, रिमांड होम, अस्पतालों या किसी अन्य हिरासत स्थान के कर्मचारी जो कैदियों या रोगियों पर बलात्कार करते हैं, उन्हें अधिक दंड दिया जाता है।

5. अधिकार वाले व्यक्ति: रिश्तेदार, अभिभावक, शिक्षक या भरोसेमंद या अधिकार वाले व्यक्ति जो बलात्कार करते हैं, उन्हें कठोर दंड का सामना करना पड़ता है।

6. विशिष्ट परिस्थितियाँ:

– सांप्रदायिक या सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बलात्कार।

– गर्भवती महिला पर बलात्कार।

– सहमति देने में असमर्थ महिला पर बलात्कार।

– मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित महिला पर बलात्कार।

– एक ही महिला पर बार-बार बलात्कार।

स्पष्टीकरण और परिभाषाएँ –

यह खंड “सशस्त्र बल,” “अस्पताल,” “पुलिस अधिकारी,” और “महिलाओं या बच्चों के संस्थान” जैसे शब्दों के लिए स्पष्ट परिभाषाएँ प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके अनुप्रयोग में कोई अस्पष्टता न हो।

उद्देश्य और दायरा –
धारा 64 का लक्ष्य बलात्कार के पीड़ितों के लिए न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसमें ऐसे अपराधों में शामिल भेद्यता और शक्ति गतिशीलता की अलग-अलग डिग्री को पहचाना जाता है। इसका उद्देश्य कठोर दंड निर्धारित करके ऐसे अपराधों को रोकना है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी शक्ति और विश्वास के पदों का दुरुपयोग करते हैं।

कार्यान्वयन –
ये प्रावधान व्यापक भारतीय न्याय संहिता 2023 का हिस्सा हैं, जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने में उन्हें अधिक व्यापक और कठोर बनाने के लिए भारत के आपराधिक कानूनों को अद्यतन और समेकित करता है।

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