सर्वोच्च न्यायालय में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने याचिका दायर कर मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग की है। याचिका में शाही ईदगाह में ज्ञानवापी परिसर जैसा सर्वे कराने की मांग की गई है।
याचिका में ट्रस्ट ने 1968 में हुए समझौते की वैधता को धोखाधड़ी बताया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मथुरा में इस तरह के निर्माण को मस्जिद नहीं माना जा सकता है।
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याचिकाकर्ता आशुतोष पांडेय का आरोप
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से याचिकाकर्ता आशुतोष पांडेय ने आरोप लगाया है कि शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति जैसी संस्थाएं संपत्ति के नुकसान में शामिल रही हैं। मंदिरों के स्तंभों और प्रतीकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि भूमि का रजिस्ट्रेशन ईदगाह के नाम से नहीं कराया जा सकता क्योंकि इसका टैक्स कटरा केशवदेव मथुरा के उपनाम से एकत्र किया जा रहा है।